यूपी पुलिस खबर :: इलाहबाद हाई कोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 के रिक्त पदों पर चयन के बाद कमियों से रोके गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले में जानकारी मांगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 के रिक्त रह गए पदों पर चयन के बाद कतिपय कमियों से रोके गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य ने जीत बहादुर व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को सुनकर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार कांस्टेबल भर्ती 2013 का अंतिम चयन परिणाम 16 जुलाई 2015 को घोषित किया गया था।
पहले चरण में 16,747 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा गया लेकिन उनमें से 9014 ने ज्वाइन नहीं किया जबकि 125 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई थी। इनमें से 89 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास होमगार्ड तौर पर कार्य का अनुभव तीन वर्ष से कम था। मामले पर अगली सुनवाई आठ दिसम्बर को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 के रिक्त रह गए पदों पर चयन के बाद कतिपय कमियों से रोके गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य ने जीत बहादुर व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह व अन्य को सुनकर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार कांस्टेबल भर्ती 2013 का अंतिम चयन परिणाम 16 जुलाई 2015 को घोषित किया गया था।
पहले चरण में 16,747 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा गया लेकिन उनमें से 9014 ने ज्वाइन नहीं किया जबकि 125 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोक दी गई थी। इनमें से 89 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास होमगार्ड तौर पर कार्य का अनुभव तीन वर्ष से कम था। मामले पर अगली सुनवाई आठ दिसम्बर को होगी।
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