इलाहबाद हाई कोर्ट ने दिया सचिवालय की अपर निजी सचिव भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

इलाहबाद हाई कोर्ट ने दिया  सचिवालय की अपर निजी सचिव भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 




इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिवालय की अपर निजी सचिव भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। इस भर्ती के अंतिम परिणाम को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और यूपीपीएससी से जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति एसआरएस मौर्य ने की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया। एडवोकेट सीमांत सिंह ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि सचिवालय में अपर निजी सचिव के 10 विशेष और 240 सामान्य श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए 27 दिसम्बर 2010 को विज्ञापन जारी हुआ था। इसके लिए डायट से ट्रिपल सी होना अनिवार्य था। 

तीन अक्तूबर 2017 को अंतिम परिणाम के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी भी चयनित कर लिए गए, जिनके पास डायटकी ट्रिपल सी डिग्री नहीं थी। कम्प्यूटर टेस्ट लिखित कराया गया। कम्प्यूटर टेस्ट में पांच प्रतिशत गलतीमान्य थी और आयोग को तीन प्रतिशत छूट देने का अधिकार था पर इससे ज्यादा गलती करने वाले कई अभ्यर्थी भी चयनित हुए। शासन के सचिव ने आयोग के सचिव को पत्र लिख कम्प्यूटर टेस्ट की प्रैक्टिकल परीक्षा कराने को कहा लेकिन आयोग ने शासन की मांग स्वीकार नहीं की। यह भी कहा गया है कि अंतिम परिणाम जारी होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए हैं।

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