जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित 107 अभ्यर्थियों को राहत , नहीं जाएगी नौकरी , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
हाईकोर्ट के महिला आरक्षण में प्रदेश के मूल निवासी होने के क्लाज को असंवैधानिक घोषित किए जाने के फैसले से प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों की चयनित महिला अभ्यथियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी, एके मिश्र, राघवेन्द्र मिश्र आदि वकीलों ने बहस की। .
मालूम है कि 2015 में 1377 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती की गयी। जिसमें महिला अभ्यर्थियों को 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाना है। महिलाओं के 151 पदों पर केवल 75 का ही चयन किया गया। 76 पद खाली रह गये। चयन में क्षैतिज आरक्षण के नियम का पालन न करने की शिकायत की गयी। 25 मई 2016 को घोषित परिणाम पर पुनर्विचार करते हुए पुनरीक्षित चयन सूची 28 अप्रैल 18 को जारी की गयी। इसमें पहले चयनित 107 बाहर हो गये जिसमें से अधिकांश नियुक्ति हो चुके थे। उन्होंने ने चुनौती दी। महिला आरक्षण में प्रदेश के मूल निवासी न होने के आधार पर चयनित याची को नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया जाय। .
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