प्रदेश में जूनियर से उच्चीकृत मा. विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब करेगा चयन बोर्ड , हाई कोर्ट ने दिया आगामी जून तक सभी खाली पदों को भरने का निर्देश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

प्रदेश में जूनियर से उच्चीकृत मा. विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब करेगा चयन बोर्ड , हाई कोर्ट ने दिया आगामी जून तक सभी खाली पदों को भरने का निर्देश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रदेश में जूनियर हाईस्कूल से उच्चीकृत हुए राजकीय वित्तीय सहायता प्राप्त सभी कॉलेजों में अध्यापक भर्ती का अधिकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को होगा। अभी तक प्रबंध समिति अध्यापकों की नियुक्ति करती थी। कोर्ट ने इस व्यवस्था को बदल दिया है।.

कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धारा 7ए (ए)के तहत उच्चीकृत हुए मान्यता प्राप्त एडेड सभी जूनियर हाईस्कूलों का ब्योरा जिला विद्यालय निरीक्षक को दें। अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे हैं और अध्यापकों के कितने पद खाली हैं, यह जानकारी 15 फरवरी तक दे दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि जानकारी मिलते ही सभी जिला विद्यालय निरीक्षक तीन सप्ताह के भीतर अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजे और बोर्ड सभी रिक्त पदों को 15 जून 2019 तक भरे।


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