69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 37, 349 पदों को होल्ड करे सरकार , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

 69 हजार शिक्षक भर्ती मामला: शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 37, 349 पदों को होल्ड करे सरकार , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 




यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती (UP 69000 Assistant Teachers Recruitment) मामले में मंगलवार ने शिक्षामित्रों (Shikshamitras) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार को 37,349 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया है. बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था. हाईकोर्ट के कट ऑफ मार्क्स को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया.

कट ऑफ़ मार्क्स को लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, लिखित परीक्षा के डेढ़ साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स के फैसले को सही ठहराया था. कोर्ट ने 65 और 60 फ़ीसदी अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था. जबकि शिक्षा मित्रों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था. लिहाजा चयन 45 और 40 फ़ीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए.



शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देशित किया कि लिखित परीक्षा में शामिल शिक्षामित्रों के लिए 37,349 पदों पर भर्ती न करें. हालांकि कोर्ट ने अन्य बचे हुए पदों पर नियुक्ति जारी रखने का निर्देश दिया है.

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