69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग को किया स्थगित , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट की रोक के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग को किया स्थगित , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 




 उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से रोक लगाए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग की प्रक्रिया स्थगित कर दी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार डबल बेंच के समक्ष अपील दाखिल करेगी।


बता दें कि बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह योगी सरकार को तगड़ा झटका है। सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी।

यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवारी करके पारित किया है। कोर्ट ने एक जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था। याचियों ने घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर प्रश्न उठाया था। कोर्ट ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी व यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।





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