69000 शिक्षक भर्ती मामला: यूपी सरकार व शिक्षा विभाग की अपील पर सोमवार को हो सकती है सुनवाई , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के 3 जून के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई 480 पन्ने की विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। यह याचिका यूपी सरकार, शिक्षा विभाग व दो अन्य ने शुक्रवार को दाखिल की थी। सुनवाई दो न्यायाधीशों की बेंच में होगी।
दरअसल, एकल न्यायाधीश ने भर्ती प्रक्रिया पर 12 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट तलब की थी। सरकार की ओर दाखिल विशेष अपील में कहा गया कि एकल जज की पीठ ने सिर्फ पांच सवालों को संदिग्ध या विवादास्पद बताते हुए चर्चा की है।
इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को आपत्तियों के साथ यूजीसी के विशेषज्ञों की समिति के पास भेजकर रिपोर्ट मांगी है, जबकि ये किसी याचिका में विषय-वस्तु नहीं थे। एकल न्यायाधीश ने याचिकाओं में मांगी गई राहत से परे यह निर्देश जारी किए हैं। 3 जून का एकल पीठ का प्रश्नगत आदेश कानून की नजर में सही ठहरने लायक नहीं है। कई नजीरों के हवाले से अपील के आधार में कहा गया कि सवालों को पुनर्मूल्यांकन के लिए भेजना रिक्तियों को भरने में देरी करेगा। यह व्यापक जनहित में नहीं होगा। इसी तरह के कुल 18 आधार अपील में लेते हुए 3 जून के आदेश को रद्द करने और रिषभ मिश्र व अन्य की याचिका को खारिज कर अंतिम राहत मांगी गई है।
इन्होंने दायर की याचिका
सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रण विजय सिंह के जरिए यह अपील परीक्षा नियामक प्राधिकरण, यू पी बेसिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सरकार और राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद ने दायर की है। इसमें पहली याचिका के याचियों रिषभ मिश्र, आशीष कुमार व समर बहादुर को पक्षकार बनाया गया है।

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के प्रोफेसर राकेश कुमार ने अपील में हलफनामा दाखिल किया है। उधर, याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि उन्हें विशेष अपील की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है।





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