हाई कोर्ट के आदेश पर 729 लैब असिस्टेंट को दी गयी नियुक्ति के खिलाफ विशेष अपील दाखिल , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
विधि संवाददाता, प्रयागराज : कोरोना प्रभावित लोगों की जांच के लिए स्टाफ की कमी को देखते चयनित 729 लैब सहायकों को राजकीय अस्पतालों में ज्वाइन कराने पर लगी रोक हटाने के एकल पीठ के आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गयी है। इस मामले में 11 जून को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ के समक्ष अपील शुक्रवार को पेश हुई। लेकिन, न्यायमूर्ति शमशेरी ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। इससे अपील नई पीठ नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दी गयी। न्यायमूर्ति शमशेरी की एकलपीठ ने ही रोक हटाते हुए सरकार को नियुक्ति की छूट दी थी। गौरतलब है कि एकल पीठ ने राज्य सरकार की प्रार्थना पर उस अंतरिम आदेश को संशोधित किया था। इसके तहत चयनित लैब सहायकों की नियुक्ति पर रोक लगी थी।