देश में लागू होगी समान शिक्षा प्रणाली? दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर केन्द्र और 'आप' सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक समान शिक्षा प्रणाली (Uniform Education System) को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को केन्द्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। इस बाबत दाखिल की गई याचिका में कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए मातृभाषा में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की गई है।
कार्यवाहक न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) से भी जवाब मांगा है।
बेंच ने कहा कि काउंटर हलफनामे में उस नीति को प्रतिबिंबित करना चाहिए जिसे प्रतिवादी ने अपनाया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले (सामान्य पाठ्यक्रम पर) के आलोक में अपनाने का प्रस्ताव है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सीबीएसई, आईएससीई और राज्य बोर्ड के अलग-अलग पाठ्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21 ए के विपरीत हैं और शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत समान शिक्षा का अधिकार भी आता है।
याचिका में कहा गया है कि जेईई, बीआईटीएसएटी, नीट, मैट, नेट, एनडीए, सीयू-सीईटी,क्लैट, एआईएलईटी, एसईटी, केवीपीवाई, एनईएसटी, पीओ, एससीआरए, एनआईएफटी,एआईईईडी, एनएटीए और सीईपीटी आदि के जरिए होने वाली सभी प्रवेश परीक्षाओं में पाठ्यक्रम समान हैं, लेकिन सीबीएसई, आईसीएसई तथा राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम एकदम भिन्न हैं, इसलिए छात्रों को अनुच्छेद 14-16 की भावना के अनुरूप समान अवसर नहीं मिलते हैं।
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