मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की सुविधा के लिए बनेगा पोर्टल

 

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की सुविधा के लिए बनेगा पोर्टल 

 

लखनऊ: ई-पेंशन पोर्टल के उद्घाटन अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से दिए गए सुझाव पर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को निर्देश दिया कि वह मृत कर्मचारियों के आश्रितों को देयकों के भुगतान और मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए भी इस तरह के पोर्टल को विकसित करने की कार्यवाही करें।
पेंशन के लिए छह महीने आनलाइन आवेदन


वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि रिटायर होने वाले कार्मिक को पेंशन स्वीकृति के लिए सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले ई-पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद सारी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। आहरण वितरण अधिकारी अगले 30 दिनों में पेंशनर के आवेदन और उससे संबंधित विवरण का सत्यापन कर उसे पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) जारी करने वाले अधिकारी को फारवर्ड करेगा। पीपीओ जारी करने वाला अधिकारी अगले 30 दिनों में पेंशन स्वीकृति का आदेश जारी करेगा। सारी प्रक्रिया निदेशक पेंशन की देखरेख में होगी। यदि कहीं कोई कमी या कोई आवश्यकता महसूस हुई तो पेंशनर को एसएमएस के जरिये इसकी सूचना दी जाएगी। रिटायरमेंट से तीन महीने पहले पेंशन पेमेंट आर्डर जारी हो जाएगा।
 

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