आयकर ने रिटर्न दाखिल करने का बढ़ाया दायरा
कानपुर : आयकर विभाग ने अपने रिटर्न फाइल करने का दायरा और बढ़ा दिया
है। विभाग ने ऐसे लोगों को भी कर की श्रेणी में शामिल किया है जिनकी आय
वास्तव में कर योग्य नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा लागू किए गए कुछ नियमों
के तहत वे दायरे में आ गए हैं तो उन्हें भी इस बार रिटर्न फाइल करना होगा।
केंद्रीय
प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए निर्देशों के तहत व्यक्तियों, पेशेवर
लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा, चाहे उनकी आय करयोग्य
सीमा में आती हो या नहीं। अभी आयकर में छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु के
व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 वर्ष की आयु के लिए तीन लाख, 80 वर्ष
से आयु से अधिक के लिए पांच लाख रुपये है। अब नए निर्देशों के मुताबिक
जिनका विक्रय धन 60 लाख रुपये से ऊपर है। या पेशे से आय 10 लाख रुपये से
ऊपर हैं, उन्हें भी रिटर्न अनिवार्य रूप से फाइल करना होगा।
इसी
तरह अगर 60 वर्ष कम आयु के किसी व्यक्ति का वर्ष में 25 हजार रुपये टीडीएस
(टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) या टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) वार्षिक कटा
है तो उसे भी रिटर्न फाइल करना होगा। वहीं, 60 वर्ष से अधिक की आयु पर यह
कटौती 50 हजार रुपये या अधिक हैं तो उसे भी रिटर्न फाइल करना होगा। अभी तक
वरिष्ठ नागरिक को सिर्फ उसी स्थिति में रिटर्न फाइल करना था जब उन्हें कोई
कारोबारी आय हो।
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