शिक्षामित्र को वेटेज अंक देने पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज: हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर चयनित शिक्षा मित्र को 25
अंक का वेटेज दिए जाने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा
कि याची का प्रस्तुत प्रत्यावेदन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मित आनंद कुमार
यादव केस के अलोक में निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने
इंदिरा भारती की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता
का तर्क था की याची शिक्षा मित्र थी। उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के लिए
आवेदन किया।
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