UP Shikshamitra: शिक्षामित्र को वेटेज अंक देने पर निर्णय लेने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर चयनित शिक्षामित्र को 25 अंक का वेटेज देने पर निर्णय लेने का निर्देश सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस सम्बन्ध में याची की ओर से प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सुप्रीम कोर्ट के आनंद कुमार यादव केस में दिए निर्णय के आलोक में निर्णय लिया जाए।
इंदिरा भारती की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया है। याची के अधिवक्ता ओपीएस राठौर का कहना था कि याची शिक्षामित्र थी। उसने सहायक अध्यापक भर्ती 2018 के लिए आवेदन किया। उसका चयन सहायक अध्यापक के पद पर हो गया, मगर 25 अंक का वेटज नहीं मिलने के कारण उसका अंक कम हो गया और प्राथमिकता वाले जिले में नियुक्ति नहीं मिल सकी। जबकि आनंद कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को 25 अंक का वेटेज देने का निर्देश दिया है। याची ने इस संबंध में एक प्रत्यावेदन भी सचिव को दिया है, मगर उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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