Delhi High Court: न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज
Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल के शुरुआत में हुई दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 की अंतिम उत्तरकुंजी को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति विभु बाखरु और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने असफल हुए कुछ प्रत्याशियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया है। ये प्रत्याशी दिल्ली न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए निर्धरित न्यूनतम अंक लाने में असफल रहे थे।
अदालत ने एक जून को दिए आदेश में कहा, ''याचिकाएं खारिज की जाती हैं। लंबित आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है।'' याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया था कि अगर उन्हें कुछ सवालों में '' सबसे उपयुक्त उत्तर के लिए अंक दिया जाता ''तो वे अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया की कुछ सवालों में त्रृटि थी और सभी प्रत्याशियों को उनके लिए अंक दिया जाना चाहिए।
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