हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक उम्मीदवार के प्रति दोहरा एवं टकरावपूर्ण रवैये अपनाने कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (HPSSC) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह पहला मौका है, उच्च न्यायालय द्वारा किसी सरकारी संस्थान पर जुर्माने के रूप में इतनी बड़ी रकम तय की गयी है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने हाल ही में जारी अपने फैसले में आयोग को 22 अगस्त तक अदालत में जुर्माना भरने का आदेश दिया।
उन्होंने हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया कि जुर्माने की राशि किसे दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि आयोग ने कुलविंदर सिंह नाम के याचिकाकर्ता के साथ-साथ अदालत के प्रति भी टकरावपूर्ण रवैया अपनाया है। यह दुखदायी है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता समाज के कमजोर वर्गों से हैं और सरकारी नौकरी पाना उनका सपना है। उनके सपनों को एक कठोर रवैये से कुचल दिया जाता है, तो केवल भगवान ही भर्ती एजेंसियों को बचा सकते हैं।
🔥 सरकारी नौकरियों की समस्त जानकारी अब सीधे आपके मोबाइल पर
--◆ आज ही ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करें
Join FREE GS Quiz Telegram Channel
Post a Comment