प्रतीक्षा सूची से अब नहीं भरे जाएंगे रिक्त पद
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रतीक्षा सूची के आधार पर भर्ती
करने के मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के फैसले को
सही ठहराया है। इससे साफ हो गया है कि पात्र अभ्यर्थियों के न मिलने पर
रिक्त पदों को नए सिरे से भरा जाएगा। आयोग ने रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची
के आधार पर न भरने का फैसला अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर किया
था।
🔥 सरकारी नौकरियों की समस्त जानकारी अब सीधे आपके मोबाइल पर
--◆ आज ही ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करें
Join FREE GS Quiz Telegram Channel
Post a Comment