CRPF Recruitment 2023: सीआरपीएफ में 1458 हेड कॉन्स्टेबल और एएसआइ भर्ती की अधिसूचना जारी, ऐसे करें आवेदन
CRPF Recruitment 2023 Notification: सीआरपीएफ में सरकारी नौकरी के इच्छुक और सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल या एएसआई भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानि सीआरपीएफ ने असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) और हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के 1400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है। बल द्वारा जारी अधिसूचना (सं.No.A.VI.19/2022-Rectt-DA-3) के अनुसार एएसआइ (स्टेनो) के 143 पदों और हेड कॉन्स्टेबल के 1315 पदों समेत कुल 1458 पदों पर भर्ती की जानी है। इन सभी रिक्तियों के लिए महिला और पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं।
CRPF Recruitment 2023: सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल, एएसआइ भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन
ऐसे में सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल या असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, crpf.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी से शुरू होनी है और उम्मीदवार 25 जनवरी 2023 तक अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 100 रुपये के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि, एससी, एसटी वर्गों के उम्मीदवारों के साथ-साथ सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है।
CRPF Recruitment 2023: सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल, एएसआइ भर्ती के लिए योग्यता मानदंड
सीआरपीएफ में हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवारों की कंप्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। वहीं, एएसआइ स्टेनो पदों के लिए उम्मीदवारों को 12वीं के साथ-साथ 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक शॉर्टहैंड और इसका 50 मिनट में अंग्रेजी में या 65 मिनट में हिंदी में ट्रांस्क्रिप्शन करने सक्षम होना चाहिए। सभी पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 25 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभिन्न आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।
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