CRPF कांस्टेबल भर्ती : अभ्यर्थी की नियुक्ति पर निर्णय लेने को हाईकोर्ट का निर्देश

 

 CRPF कांस्टेबल भर्ती : अभ्यर्थी की नियुक्ति पर निर्णय लेने को हाईकोर्ट का निर्देश

 
 
 
 
 पूरी जानकारी नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, डीआइजी सीआरपीएफ  प्रयागराज को किया तलब - Allahabad High Court annoyed for not giving  complete information DIG CRPF Prayagraj ...
 
 
 
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2019 की परीक्षा में मेडिकल आधार पर अनफिट करार दी गई अभ्यर्थी की नियुक्ति पर दोबारा निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
 
 
 यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सविता परिहार की याचिका पर अधिवक्ता गोपाल खरे को सुनकर दिया है। एडवोकेट गोपाल खरे ने कोर्ट को बताया कि याची सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2019 में सम्मिलित हुई। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसे मेडिकल बोर्ड में अनफिट करार दिया गया। याची की मांग पर दोबारा मेडिकल कराया गया, जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट ने जांच में उसे फिट पाया। आगरा के मेडिकल बोर्ड में दोबारा जांच पर उसे सांस लेने की मामूली दिक्कत से ग्रसित पाया गया। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची को स्पेशलिस्ट ने अपनी जांच में फिट करार दिया है। जहां तक श्वसन तंत्र की मामूली समस्या की बात है तो सीआरपीएफ की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि डीएनएस की मामूली समस्या होने पर अभ्यर्थी को अनफिट करार न दिया जाए। कोर्ट ने सीआरपीएफ भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट व अपनी गाइडलाइन के मद्देनजर याची की नियुक्ति पर नए सिरे से आदेश करें।

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