Income Tax में मिली बड़ी राहत, टैक्स छूट का नया आदेश जारी, इन लोगों को होगा फायदा
नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में टैक्सपेयर्स को
बड़ी राहत देते हुए टैक्स में छूट का नया आदेश जारी कर दिया है. नए आदेश के
मुताबिक, अब टैक्सपेयर्स को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर लगने वाले
इनकम टैक्स से छूट मिलेगी.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए बीच-बीच में नियमों में बदलाव करता रहता है.
केंद्रीय
प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में नई शर्तों और कोविड-19 इलाज
पर खर्च पर होने वाली राशि पर इनकम टैक्स पर छूट लेने के लिए एक फॉर्म जारी
किया था. 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार, आपको अपने नियोक्ता को कुछ
दस्तावेज और आयकर विभाग को एक फॉर्म जमा करना होगा, जिसमें नियोक्ता या
रिश्तेदारों से कोविड-19 के इलाज के लिए प्राप्त धनराशि पर टैक्स छूट का
दावा किया जा सकता है.
इस दिन से लागू हो गया था नया नियम
पिछले
साल, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कोविड-19 उपचार के लिए किसी के राशि
लेना या कोविड-19 के कारण मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिलने वाली
अनुग्रह राशि पर आयकर नहीं लगाया जाएगा. इसे बजट 2022 में भी अधिसूचित किया
गया था. यह छूट वित्त वर्ष 2019-2020 से प्रभावी है. इसके अलावा आयकर
विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की शिकायतों के जल्द निपटाने के लिए भी
समितियां गठित करने का ऐलान किया था.
डिजिटली होगा पूरा काम
आयकर
विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के मकसद
से इससे टैक्स में छूट लेने के लिए लगने वाले फॉर्म को डिजिटल कर दिया गया
था. अब तमाम कई के कामों के लिए आपको ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं
पड़ेगी.
24 फीसदी बढ़ा टैक्स कलेक्शन
चालू
वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24
फीसदी बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
ने हाल ही में यह जानकारी दी है. यह टैक्स कलेक्शन 2022-23 के पूरे वर्ष
के बजट अनुमान का 61.79 फीसदी है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए बताया,
”नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 30 नवंबर तक 8.77 लाख करोड़ रुपये रहा, जो
पिछले वर्ष की इसी अवधि के नेट कलेक्शन से 24.26 फीसदी ज्यादा है.”
🔥 सरकारी नौकरियों की समस्त जानकारी अब सीधे आपके मोबाइल पर
--◆ आज ही ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्लिक करें
Join FREE GS Quiz Telegram Channel
Post a Comment