UP Police कांस्टेबल भर्ती 2018 : ओबीसी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती में सामान्य
वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक अर्जित करने वाली ओबीसी वर्ग की
अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर एक माह में विचार कर निर्णय लेने निर्देश
दिया है।
यह आदेश आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रिया स्वामी व आठ अन्य
अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव का
कहना था कि 2018 की कांस्टेबल भर्ती में उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में आवेदन
किया था। उन्हें सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त
हुए । इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सौरव यादव
केस में इस प्रकार के मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों को राहत दी है। याची भी
उक्त आदेश का लाभ पाने की अधिकारी हैं।
सरकारी वकील का कहना था कि भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। ऐसे में
अब नियुक्ति देना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याची निसंदेह रूप से सौरव
यादव केस में दिए गए लाभ पाने की हकदार हैं। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड
को एक माह में सौरव यादव केस के निर्णय के आलोक में याचियों की नियुक्ति पर
निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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