राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न लेने वाले अध्यापकों के वेतन रोकने के मामले में शासनादेश के तहत वेतन पर निर्णय लें

 

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न लेने वाले अध्यापकों के वेतन रोकने के मामले में शासनादेश के तहत वेतन पर निर्णय लें

 


प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम न लेने वाले अध्यापकों के वेतन रोकने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर को 27 जनवरी 2023 के शासनादेश के तहत विचार कर छह सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने जौनपुर के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत सौरभ ज्योति व 23 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है। 27 जनवरी 2023 शासनादेश से नई पेंशन स्कीम न लेने वाले अध्यापकों के वेतन न रोकने को कहा गया है। याचिका इस शासनादेश के विपरीत नई पेंशन स्कीम न लेने पर याचियों के वेतन रोकने को चुनौती दी गई थी।

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