2003 तक की भर्ती वाले पुरानी पेंशन ले सकेंगे

 

2003 तक की भर्ती वाले पुरानी पेंशन ले सकेंगे 

 


लखनऊ। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है। इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प की सुविधा दी गई है।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर यूपी के कार्मिक विभाग ने मशक्कत शुरू कर दी है। देश में जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन की व्यवस्था समाप्त करते हुए नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) व्यवस्था लागू की गई। इसमें कर्मचारी के वेतन से 10 की कटौती की जाती है। नई पेंशन में जीपीएफ की सुविधा नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन में इसकी व्यवस्था थी। पुरानी पेंशन में सेवानिवृत्त के बाद वेतन के अनुसार पेंशन देने की व्यवस्था थी।

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