69000 सहायक शिक्षक भर्ती : 19000 सीटों में आरक्षण के मुद्दे पर अपील की सुनवाई 17 जुलाई को
लखनऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार
सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने
वाली विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट
की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को नियत की है।
न्यायमूर्ति
राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश खुद को आरक्षण
पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की अपील पर दिया। इन अभ्यर्थियों का कहना
है कि इस भर्ती में 19000 के आसपास सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। कहा
कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं
कराई गई। प्रत्येक भर्ती की एक मूल चयन सूची बनाई जाती है। लेकिन इस भर्ती
में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सबकैटिगरी आदि को छुपाकर प्रक्रिया को
संपन्न कर दिया गया। जो गलत है।
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