BSF Constable Bharti : टैटू हटाने की शर्त पर बीएसएफ में नियुक्ति पर विचार करने का हाईकोर्ट का निर्देश

 

BSF Constable Bharti : टैटू हटाने की शर्त पर बीएसएफ में नियुक्ति पर विचार करने का हाईकोर्ट का निर्देश

 


BSF Constable Bharti: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसएफ में हेड कांस्टेबल / रेडियो ऑपरेटर पद के अभ्यर्थी की नियुक्ति पर इस शर्त के साथ विचार करने का निर्देश दिया है कि वह अपने शरीर पर बनवाया गया टैटू हटवा लेगा। कोर्ट ने कहा कि यदि टैटू के अलावा अन्य कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है तो रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठित कर दो माह में याची को नियुक्ति देने पर विचार किया जाए । यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने हिमांशु कुमार की याचिका पर अधिवक्ता बिनोद कुमार मिश्र एवं अन कुमार दुबे और केंद्र सरकार के वकील को सुनकर दिया है। याची का कहना था कि वर्ष 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेडियो ऑपरेटर व रेडियो मैकेनिक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था।

 BSF Constable Bharti: High Court order to consider appointment in BSF on  condition of removal of tattoo - BSF Constable Bharti: टैटू हटाने की शर्त  पर बीएसएफ में नियुक्ति पर विचार करने


याची ने इसके लिए आवेदन किया। लिखित परीक्षा व अन्य सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल परीक्षण में इस आधार पर उसे फेल कर दिया गया कि उसने शरीर में एक धार्मिक टैटू बनवाया है। याची ने स्किन स्पेशलिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसका या टैटू पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार के वकील का कहना था कि सेना के नियमों के अनुसार यदि शरीर पर कहीं भी टैटू बनवाया गया है तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि यदि याची का टैटू हटा दिया जाता है तो उसे नियुक्ति देने पर विचार किया जाए और रिव्यू मेडिकल बोर्ड यह कार्रवाई दो माह में पूरी करे।

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