बिना जांच बर्खास्त नहीं कर सकतेः हाईकोर्ट ने कहा BSA करें विचार
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ को
डॉ भीमराव अम्बेडकर प्राइमरी स्कूल
धर्मगतपुर गुलारी के सहायक अध्यापक
को बिना जांच बर्खास्त करने के प्रबंध
समिति के आदेश पर एक माह में
नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश
दिया है। कोर्ट ने कहा कि बीएसए
विचार करें कि क्या नियम 11 का
पालन किया गया है।
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