लेखपालों को पुरानी पेंशन देने के लिए विभागों से मांगी राय
लखनऊ। प्रदेश में एक अप्रैल 2004 से पूर्व चयनित लेकिन उसके बाद
कार्यभार ग्रहण करने वाले लेखपालों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए
राजस्व परिषद ने कार्मिक, विधि और वित्त विभाग से राय मांगी है। इलाहाबाद
उच्च न्यायालय ने 26 अक्तूबर 2023 को एक आदेश में 2001 में चयनित, 2003-04
में प्रशिक्षित और एक अप्रैल 2004 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले
लेखपालों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया है।
सूत्रों
के मुताबिक उच्च न्यायालय के आदेश से करीब छह सौ से अधिक लेखपालों को
फायदा मिलेगा। सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के तहत लेखपालों को पुरानी
पेंशन का लाभ दिया तो विभिन्न संवर्ग के करीब 10,000 से अधिक कार्मिकों के
लिए भी उम्मीद की किरण जगेगी। विधि, वित्त और कार्मिक विभागों की रिपोर्ट
लेखपालों के पक्ष में आने के बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन देने का रास्ता
साफ हो सकेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने कहा कि विधि विभाग की
रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। उधर, लेखपाल संघ के महामंत्री
विनोद कुमार कश्यप ने बताया कि सरकार से 2004 के बाद नियुक्त लेखपालों को
भी पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने वित्त विभाग
के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार से मुलाकात कर अपनी मांग रखी।
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