प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाएगा। इसमें जो विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त या मान्यता रद्द होने के बाद भी चल रहे हैं उन पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही विभाग के नियमों के अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में यह प्राविधान है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है। और न ही संचालित किया जा सकता है। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि वह जिलों में इसके लिए व्यापक अभियान चलाएं। साथ ही 22 नवंबर तक सभी जिलों से अभियान की रिपोर्ट भी निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार ने निर्देश दिया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉकों में सघन अभियान चलाएं। यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे है। तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। सभी बीईओ इस आशय का प्रमाण पत्र निदेशालय को देंगे कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चल रहा है।
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