बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने पीएम और सीएम से मांगा न्याय

 

बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने पीएम और सीएम से मांगा न्याय 

 

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा विभाग की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण विसंगति का आरोप लगाकर पीड़ितों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ई-मेल भेजकर न्याय मांगा है। कहा गया है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच 13 मार्च 2023 को भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करके नई सूची जारी करने का आदेश दे चुकी है, लेकिन अब तक इसका अनुपालन नहीं किया गया। ऐसे में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आरक्षण का लाभ याची अभ्यर्थियों को देकर न्याय किया जाए।

आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के आह्वान पर ई-मेल भेजने के साथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके कार्यालय प्रभारी को भी ई-मेल भेजा है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी के अनुसार ई-मेल से अवगत कराया है कि इस भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण की विसंगति की गई है। इसके कारण आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी तीन वर्ष से न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट में याची बनकर लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला।

बेसिक शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों से उन्हें अब तक राहत नहीं मिली है। ऐसे में ई-मेल भेजकर पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में पहल करने की मांग की गई है। अधिकारियों को आदेशित किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को याची लाभ मिल सके और आरक्षण का यह मुद्दा समाप्त हो जाए ।
 

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