राज्य सूचना आयोग में अगले माह से डिजिटल सुनवाई की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिजिटल सुनवाई से शिकायत और अपीलकर्ताओं को आयोग आए बिना ही सुनवाई में शामिल होने सूचना का अधिकार की सुविधा मिलेगी।
राज्य सूचना आयोग में अभी केवल अपीलों और शिकायतों पर सुनवाई की सुविधा उपलब्ध हैं। जिनको आरटीआइ के माध्यम से जन सूचना अधिकारियों से मांगी गई जानकारी नहीं मिलती हैं, वह आयोग की शरण लेते हैं। इसी प्रकार आरटीआइ एक्ट से संबंधित किसी भी मामले की शिकायत के लिए भी लोग आयोग में अपील
करते हैं। आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त सहित दस राज्य सूचना आयुक्त तैनात हैं। इनकी अदलतों में आयोग के पास आने वाली शिकायतों और अपीलों को सुनवाई के लिए भेज दिया जाता । कुछ मामलों में कई वर्षों तक सुनवाई चलती है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से अपीलकर्ताओं को बार-बार सुनवाई के दौरान हाजिर होना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई | के दौरान आयोग को यह निर्देश दिया है कि लोगों को आरटीआइ पर डिजिटल सुनवाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए।
मुख्य सूचना आयुक्त भवेश कुमार सिंह का कहना है कि डिजिटल सुनवाई के लिए लोगों को पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद उन्हें एक लिंक दिया जाएगा। उसी लिंक पर जाकर वह सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। यह सुविधा मिलने के बाद लोगों को आयोग में आए बिना सुनवाई में शामिल होने का मौका मिल जाएगा।
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