UPSSSC NEWS :: कनिष्ठ लिपिक व सहायकों के 3,831 पदों पर चयन के विज्ञापन को चुनौती , ओबीसी, एससी-एसटी को नियमानुसार कोटा न देने का मामला

UPSSSC NEWS :: कनिष्ठ लिपिक व सहायकों के 3,831 पदों पर चयन के विज्ञापन को चुनौती , ओबीसी, एससी-एसटी को नियमानुसार कोटा न देने का मामला 



 

प्रदेश के करीब 26 विभागों में कनिष्ठ लिपिक व सहायक और सहायकों के 3,831 पदों पर चयन के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भर्ती में ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण न देने के आरोप वाली दायर याचिका पर उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग के वकील को याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी गरिमा मौर्या की याचिका पर दिया। याची के वकील कृष्ण कन्हैया पाल का कहना है कि 4 अगस्त 2023 को आयोग ने 3,831 पदों पर चयन का विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती परीक्षा में वर्ष 1994 के एससी, एसटी व ओबीसी के लिए क्रमशः 21, 2 व 27 फीसदी आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। याची ने चयन में आरक्षण के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश देने का आग्रह किया है।

कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देकर अगली सुनवाई पांच दिसंबर को नियत की है।

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