युवाओं के लिए आ गई खुशखबरी:: सरकारी नौकरियों की परीक्षाओ में नहीं हो पायेगी अब धांधली , सरकार ने बनाया कड़ा कानून , पढ़े और डाउनलोड करे

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प्रदेश के विभिन्न आयोग/ चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से कराने, समयशील बनाये जाने एवं शुचितापूर्ण चयन कराने के लिये परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-15/24/2018-का-4-2018 दिनांक 20.11.2018 के द्वारा विस्तृत नीति निर्धारित की गयी है, साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के समुचित प्रबन्धन के संबंध में शासनादेश संख्या-4/2023/90/आयोग/47-का-4-2023 दिनांक 24 मई, 2023 निर्गत किया गया है।

2- इस संबंध में विभिन्न भर्ती आयोग/ चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया में सुधार और परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ एवं शुचितापूर्ण बनाने हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

3- परीक्षा केन्द्रों का चयन/ निर्धारण

3.1 प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता एवं पारदर्शीता बनाये रखने हेतु परीक्षा केन्द्रों का चयन/ निर्धारण और अधिक सावधानीपूर्वक किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें जिला प्रशास का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अतः इसके लिये गुणवत्तापूर्ण परीक्षा केन्द्रों के चयन/ निर्धारण हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-15/24/2018-का-4-2018 दिनांक 20.11.2018 के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को निम्नवत पुनर्गठित किया जाता है:-

i.

जिलाधिकारी ii. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक

:

अध्यक्ष

/ पुलिस आयुक्त के द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी

:

सदस्य

iii. अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी परीक्षा

सदस्य

iv. जिला स्तरीय एन0आई0सी0 अधिकारी

:

सदस्य

V.

उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा अधिकारी

:

सदस्य

: सदस्य

vi. जिला विद्यालय निरीक्षक

उपरोक्त समिति द्वारा परीक्षा केन्दों का चयन केवल निम्न 02 श्रेणियों में श्रेणी ‘ए’- इस श्रेणी में समुचित आवश्यक सुविधाओं वाले राजकी

माध्यमिक विद्यालय,

राजकीय डिग्री कालेज राज्य/ केन्द्र के विश्वविद्यालय/ पालीटेक्निक राजीकय इंजीनियरिंग कालेज, राजकीय मेडिकल कालेज ही सम्मिलित होंगे।

श्रेणी 'बी’- इस श्रेणी में ऐसे ख्याति प्राप्त तथा सुविधा सम्पन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थायें ही सम्मिलित होंगी, जो पूर्व में संदग्धि व विवादि

shasanadesh,o.gov.in

4 परीक्षा केन्द्रों के चयन हेतु निम्नलिखित मानक है

4.1 परीक्षा केन्द्र (उपरोक्त श्रेणी 'ए' व 'बी' के अनुसार)

काली सूची में न रही हों।

4.2 बस स्टैण्ड/ रेलवे स्टेशन/ कोषागार की दूरी (10 किलोमीटर परिधि में) । 4.3 कुल परीक्षार्थियों के बैठने की क्षम

4.4 कक्ष निरीक्षण हेतु संस्थान्तर्गत अध्यापकों/ कार्मिकों की संख्या। 4.5 विगत 03 वर्ष में आयो

कराई गयी परीक्षाओं का अनुभव।

4.6 परीक्षा केन्द्र शहर • आबादी के अन्दर हो।

4.7 परीक्षा केन्द्र तक जाने हतु मार्ग/ यातायात साधनों की स्थिति।

4.8 परीक्षा केन्द्र के भवन/ बाउंड्री वाल पेयजल/ शौचालय इत्यादित की स्थिति । 4.9 परीक्षा केन्द्र पर फर्नीचर एवं विद्युत उपकरणों (बिजली, पंखा, जनरेटर) आदि की स्थिति। 4.10 क्रियाशील सी०सी०टी०वी० की अनिवार्य उपलब्धता शिक्षण संस्थान अथवा बोर्ड/आयोग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

परीक्षा केन्द्र चयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जाये:-

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5.1 परीक्षा केन्द्र का चयन यथासंभव नगरीय क्षेत्र में ही हो। आवश्यकता पड़ने परीक्षा केन्द्र का चयन नगरीय क्षेत्र के 10 किलोमीटर व्यास में मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में से हो।

5.2 उपरोक्त समिति द्वारा परीक्षा केन्द्रों से संबंधित उपरोक्त श्रेणी 'ए' व श्रेणी 'बी' के विद्यालय/ संस्थाओं का वर्गीकरण सतत रूप से किया जाये। परीक्षा केन्द्रों के चयन को अन्तिम रूप देने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के संबंध में स्थानीय अधिसूचना इकाई से रिपोर्ट अवश्य प्राप्त कर ली जाय। मुख्यालय स्तर पर एस0टी0एफ0 से फीडबैक लेकर ही परीक्षा केन्द्रों की सूची अम किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्य ही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5.3

5.4

समिति उचित गुणवत्ता के केन्द्रों के चयन हेतु पूर्ण उत्तरदायी होगी।

वित्तविहीन निजी शैक्षणिक संस्थाओं, पदनाम, संदिग्ध इतिहास, ब्लैकलिस्ट, संदिग्ध प्रबन्धन अथवा खराब सुविधाओं वाले शैक्षणिक संस्थाओं का परीक्षा केन्द्र के रूप में कदापि चयन न किया

जाय।

6- परीक्षा प्रणाली के लिये एकीकृत एजेंसी के साथ पृथक-पृथक एजेंसी का चयन व कार्य-

जहां चयन आयोग/ चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा संबंधी सम्पूर्ण कार्य ऐजेंसियों के माध्यम से कराये जाते हैं, वहां किसी भी परीक्षा का सम्पूर्ण कार्य एक ही एजेंसी को दिया जाना उचित एवं सुरक्षित नही माना जा सकता। इसके लिये संबंधी चयन आयोग / चयन बोर्ड निम्नवत एजेंसी, जो ऐसे कार्य को करने में स्वंय सक्षम हो, का निर्धारण करने पर विचार कर सकती प्रश्नपत्र तैयार करना, छपवाना तथा उन्हें समस्त जनप

6.1 एजेन्सी 'ए' : पहुंचाना।

6.2 एजेन्सी 'बी': परीक्षा को सम्पन्न कराना, जिसमें प्रश्नपत्रों को

कोषागार तक

गार से परीक्षा केन्द्र तक

पहुंचाना, परीक्षा केन्द्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत ओ0एम0आर0 शीट को आयोग/ बोर्ड तक पहुंचाना |

6.3 एजेन्सी 'सी' : परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था जसमें सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमैट्रिक कैप्चर, सी0सी0टी0वी0, कन्ट्रोल रूम की स्थापन इत्यादि सम्मिलित हो।

6.4 एजेन्सी 'डी' : ओ०एम०आर० शीट की स्कैनि आयोग/ बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था (बोर्ड/आयोग) को ब्ध कराना।

उपरोक्तानुसार एजेंसी

करने में अतिरिक्त गोपनीयता/सतर्कता हेतु समस्त

उचित उपाय किये जायें।

7-

प्रश्न पत्रों की तैयारी

7.1 प्रश्नपत्रों को बनाने

यह ध्यान रखा जाये कि परीक्षा के समय कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली के लिये से कम 02 या उससे अधिक प्रश्नपत्रों का सेट उपलब्ध रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।

7.2 प्रत्येक सेट के प्रश्नपत्र को अलग-अलग एजेंसी द्वारा तैयार कर छपवाया जाये। 7.3 कौन सा प्रश्नपत्र उपयोग में आयेगा उसको परीक्षा के दिन परीक्षा आरंभ होने के धकतम 5 घण्टे पूर्व तय किया जाये।

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प्रत्येक सेट में मल्टीपल सीरीज (न्यूनतम 08) के प्रश्नपत्र तैयार किये जायें तथा प्रत्येक सीरीज के अन्तर्गत प्रश्न अलग-अगल क्रमांक पर हों जिससे नकल की संभावना से बचा जा सके।

7.5 प्रत्येक सीरिज में प्रश्न तथा प्रश्नों के विकल्प भी जम्बल्ड (JUMBLED) / अलग-अलग क्रमांक पर हों।

7.6 अगल-बगल के अभ्यर्थियों को पृथक सीरीज के प्रश्नपत्र पैकिंग में वितरित किया जाये।

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2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती

है।

7.7 प्रश्नपत्र के यूनिक सीरीज की जानकारी न हो सके तथा उस पर ए, बी, सी, डी इत्यादि न लिखा हो।

7.8  04 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों हेतु 2-टियर (2 स्तरीय) परीक्षा अनिवार्य किया जाये। इससे कम संख्या पर भी 2-टियर (2 स्तरीय) परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है। 7.9 एक पाली में यथासंभव अधिकतम 05 लाख अभ्यर्थी ही हों। इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा करायी जाये। यदि चयन आयोग/बोर्ड चाहे तो 05 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी 01 या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। पी0सी0एस0 परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है, अतः यदि आयोग चाहे तो परीक्षार्थी होने पर भी उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकते हैं। 7.10 प्रश्नपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह् (यथा यूनीक बार कोड / क्यूआर कोड इत्यादि) हो, जिसके माध्यम से यह आवश्यकता पड़ने पर जानकारी की जा सके।

7.11 प्रश्नपत्र/ उत्तर पुस्तिका को ले जाने के बक्से

अधिक

यल नं0/ यूनीक

श्नपत्र के विषय में

प्रूफ मल्टीलेयर पैकेजिंग की

व्यवस्था हो। प्रश्नपत्र की सेटिंग के लिये पर्याप्त समय दिया जाये किन्तु यह ध्यान रखा जाये कि प्रश्नपत्र की सेटिंग में जितना समय सामान्यतः लगता है, उससे अधिक का समय न दिया जाये।

7.12 परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्नपत्र वाने की एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया

जाये।

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Ashasanadesh.bp.gov.i

8- प्रिटिंग प्रेस संबंधी बरती जाने वाली साव

प्रिंटिंग प्रेस का चयन

न्त गोपनीय एवं महत्वर्ण कार्य है अतः इसके चयन में

अत्यन्त सावधानी बरतनी हए। इसके लिये शासनादेश संख्या-15/24/2018-का-4-2018 दिनांक 20.11.2018 के स्तर-4 में व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था के साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के चयन के संबंध में आयोग द्वारा निम्न सावधानियां अवश्य बरती जायें:-

8.1 प्रिंटिंग

की व्यवस्था हो।

अन्दर आने अथवा बाहर जाने वाले प्रत्येक द्वार पर सजग सुरक्षाकर्मी

प्रिटिंग प्रेस में अन्दर कार्य करने वाले प्रत्येक स्टाफ के पास प्रेस की आई0डी0- एंट्री- पंजीका हो।

. किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रेस में प्रवेश वर्जित हो।

8.4 प्रिंटिंग प्रेस में कार्य कर रहे स्टाफ या किसी अन्य आगन्तुक को प्रिंटिंग एरिया के अन्दर स्मार्ट फोन /कैमरा ले जाना वर्जित हो।

8.5 प्रेस के प्रिंटिंग एरिया में तथा प्रेस के चारों ओर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जायें। जिनकी रिकार्डिंग कम से कम 01 वर्ष सुरक्षित रखी जाये तथा सुरक्षा एजेंसी द्वारा तत्काल मांगने पर वह रिकार्डिंग उन्हें उपलब्ध करायी जा सके। टेंडर की शर्त में यह एक बाध्यकारी शर्त होनी चाहिए ।

8.6 उपरोक्त 8.1 से 8.5 की शर्तें टेन्डर/ कार्यदेश में बाध्यकारी हों।

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9- ओ0एम0आर0 शीट-

9.1 ओ0एम0आर0 शीट 03 प्रतियों में होनी चाहिए, जिसकी मूल प्रति परीक्षा नियामक संस्था (बोर्ड/आयोग) को मूल्यांकन हेतु दी जानी चाहिये, दूसरी सीलबंद कर कोषागार में सुरक्षित रखी जाये तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को दे दिया जाये।

9.2 ओ0एम0आर0 शीट की मूल्यांकन / स्कोर प्रोसेसिंग प्रक्रिया में पूर्ण आटो माइजेशन होना चाहिये|

10- अनुश्रवण तथा संवेदीकरण (Monitoring and sensitization)

10.1 04 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली या अन्य संवेदनशील परीक्षाओं में परीक्षा से पहले मुख्य सचिव/ पुलिस महानिदेशक/ अपर महानिदेशक एस0टी0एफ0 के स्तर पर मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी/ पुलिस कमिशनर / पुलिस अधीक्षक/ के साथ तैयारी बैठक

के माध्यम से) हों, जिसमें चयन आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित

में अपर महानिदेशक, एस0टी0एफ0 भी उपस्थित रहें। 10.2 चयन आयोग/ बोर्ड, जनपद स्तर पर परीक्षा

परीक्षा केन्द्रों पर लगाये गये परीक्षा को संचालित

थासंभव वी0सी0 उक्त तैयारी बैठक

अधिकारियों/ मजिस्ट्रेट/

वाले कर्मी व सेक्टर मजिस्ट्रेट /

स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था पयन आयोग/ बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन

के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।

10.3 सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रे

द्वारा परीक्षा से पूर्व केन्द्र का भम्रण व समस्त

व्यवस्थायें तथा सी०सी०टी०वी० के याशील होने के बारे में पुष्टि/ सत्यापन कर लिया

https://shasanadesktup.gay in

जाये।

11- परीक्षा के दौरान व्यवस्था-

11.1 चयन आयोग / बोर्ड

किया जायेगा। 11.2 परीक्षा के

के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह का तत्काल खण्डन

परीक्षा के दौरान व उसके पश्चात संबंधी चयन आयोग / बोर्ड द्वारा एस0टी0एफ0/जनपदीय पुलिस के अधिकारियों के साथ निरन्तर संवाद बनाये रखा

11.3 परीक्षा के दौरान कन्ट्रोल रूम से उसकी सतत् निगरानी की जायेगी ।

12- परीक्षा

का सत्यापन

परीक्षार्थियों का स्कैण्ड हस्ताक्षर व फोटो का मिलान परीक्षा केन्द्र पर किया जाये। 12.2 परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक लेते समय बायें हाथ का थम्ब इम्प्रेशन/आईरिस कैप्चर ठीक से लिया जाये।

12.3 लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किये गये परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक डाटा का मिलान सफल अभ्यर्थियों से चयन प्रक्रिया के अगले चरण / कांउसिलिंग के समय अवश्य किया जाये।

12.4 सफल परीक्षार्थी को आगे साक्षात्कार आदि के समय वैध एडमिड कार्ड के साथ ही बुलाया जाये।

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13-

छद्मनिरूपण (Impersonation) को रोकने के उपाय

13.1 परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर एवं परीक्षा कक्ष के अन्दर भी परीक्षार्थियों के पहचान पत्र और प्रवेश-पत्र की सघन रूप से चेकिंग की जाये।

13.2 परीक्षा केन्द्रों पर लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे से पूरा कमरा कवर हो तथा परीक्षा के उपरांत इसका डाटा बोर्ड/आयोग के पास सुरक्षित रखा जाय।

13.3 संदिग्ध अथवा समस्त परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्रों पर ही परीक्षा के दौरान आधार कार्ड से परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक डाटा मिलान किया जाये ।

13.4 आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स का उपयोग कर परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान व बायोमिट्रिक से पुष्टि की जाये।

14- परीक्षा से संबंधित अन्य व्यवस्थायें

14.1 एक से अधिक से जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में परीक्षार्थियों का केन्द्र आवंटन उनके गृह मण्डल से अन्यत्र निकटस्थ किया जाय। दिव्यांग परीक्षार्थी को उसके गृह जनपद और महिला परीक्षा को उसके

आवंटित न किया जाये।

मण्डल से बाहर परीक्षा केन्द्र

14.2 परीक्षा केन्द्रों का आवंटन रैन्डम आधार किया जाय जिससे एक स्थान के परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा

14.3 कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष वंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैन्डम आधार पर किया जाये।

https

shasanadesh, up.gov.in

14.4

जिलाधिकारी द्वारा

निश्चित किया जाय कि किसी परीक्षा केन्द्र पर कक्ष

निरीक्षकों की तैनाती में रिक्त कार्मिकों की आवश्यकता पडने पर कम से कम 50 प्रतिशत स्टाफ परीक्षा के बाहर के शासकीय स्टॉफ को रखा जाये।

14.5 सेक्टर मजिर की तैनाती 02-03 निकटस्थ परीक्षा केन्द्रों के लिये हो ताकि वह शीघ्र उन केन्द्रों पर पहुंच सके। अगर कोई परीक्षा केन्द्र दूरी पर स्थित हो तो उसके लिये एक अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती पर विचार किया जा सकता है।

14.6 परीक्षा केन्द्रों के लिये सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती हो, जिसकी कोषागार से प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका के गोपनीय बण्डल को प्राप्त कर संबंधित परीक्षा केन्द्र पर लाकर परीक्षा केन्द्र पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त कराने तथा प्रश्नपत्र/ उत्तर पुस्तिका को परीक्षा उपरांत स्टैटिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर वापस जमा कराने व परीक्षा केन्द्र की शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व हो। सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार से प्रश्नपत्र/ उत्तर पुस्तिका के गोपनीय बण्डल लाने व ले जाने की विडियोग्राफी करायेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केन्द्रों बारी-बारी से दौरा करके सभी चीजें ठीक चल रही हैं कि नही, उसकी व्यवस्था देखेगा।

14.7 प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 01 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती हो जिसकी कोषागार से प्रश्नपत्र/ उत्तर पुस्तिका को अपनी उपस्थिति में प्राप्त करने परीक्षा के पश्चात वापस सील करवाने, प्रश्नपत्र / उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से पूर्व खोलने और

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3-

सील बंद करने, परीक्षा केन्द्र की शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं कक्ष निरीक्षकों की रैन्डम तैनाती करने का दायित्व हो ।

14.8 प्रश्नपत्रों/ ओ0एम0आर0 शीट को स्टैटिक मजिस्ट्रेट/केन्द्र सुपरवाइजर व सह केन्द्र सुपरवाइजर के समक्ष तथा केन्द्र व्यवस्थापक के समक्ष 45 मिनट पहले खोला जाये तथा उसकी विडियो रिकार्डिंग करके सुरक्षित रखा जाये।

14.9 परीक्षा कक्ष के अन्दर प्रश्नपत्रों / ओ0एम0आर0 शीट का सील पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 02 परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर लिया जाये।

14.10 कोषागार जहां परीक्षा पूर्व प्रश्न पुस्तिकाओं का गोपनीय बण्डल रख उसकी प्रश्न पुस्तिकाओं को रखने एवं परीक्षा तिथि को उन्हें

सी0सी0टी0वी0 रिकार्डिंग सुरक्षित रखा जाये।

14.11 चयन आयोग/ बोर्ड स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम हो जहां

अधिकारी के नेतृत्व में टीम द्वारा सी0सी0टी0वी लाइव

की जाये।

नामित पर्यवेक्षण की सतत् मानिटिरिंग

Sanadesh up.gov.in

14.12 महिला परीक्षार्थियों की तलाशी लेने हेतु महिला कर्मियों को अवश्य लगाया जाये। 14.13 परीक्षार्थियों के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र

सघन तलाशी ली जाये तथा उन्हें परीक्षा बाहर न जाने दिया जाये।

तैनात कार्मिकों की भी कक्ष में आने पर होने तक किसी भी दशा में परीक्षा केन्द्र के

14.14 परीक्षार्थी एवं कक्ष में तैनात होने वाले कर्मियों को किसी प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाने पर पूर्ण प्रतिब


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