NEET UG EXAM 2024 :: केंद्र सरकार ने दिया हलफनामा , परीक्षा को रद्द करने के नहीं है पक्ष में , पढ़े पूरी खबर
केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट यूजी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत कदम नहीं होगा। इससे उन लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा जो परीक्षा में शामिल हुए थे।
विवादों से घिरी नीट-यूजी रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने के अनुरोध वाली विभिन्न याचिकाओं का विरोध करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने अलग-अलग हलफनामे दायर किए हैं। शिक्षा मंत्रालय के एक निदेशक द्वारा दायर प्रारंभिक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि परीक्षा में गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा और परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। हलफनामे में कहा गया कि किसी भी परीक्षा में प्रतिस्पर्धी अधिकार होते हैं ताकि ऐसे छात्रों के हितों को नुकसान न हो जो परीक्षा में कोई अनुचित तरीका नहीं अपनाते हैं। कहा गया है कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर नुकसान होगा।
एनटीए ने अपने हलफनामे में केंद्र के रुख को दोहराया और कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करना व्यापक जनहित के लिए, विशेष रूप से योग्य उम्मीदवारों के करियर की संभावनाओं के लिए अत्यधिक प्रतिकूल और हानिकारक होगा। एजेंसी ने कहा कि नीट-स्नातक 2024 परीक्षा बिना किसी अवैध गतिविधि के निष्पक्ष और गोपनीयता के साथ आयोजित की गई थी। सामूहिक कदाचार का दावा पूरी तरह से अपुष्ट, भ्रामक है। केंद्र ने कहा कि वह उन लाखों छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो कोई अवैध लाभ प्राप्त करने की कोशिश किए बिना वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा में शामिल हुए हैं। हलफनामे में कहा गया कि साबित तथ्यों पर आधारित वास्तविक चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए, वहीं बिना तथ्यों केवल अनुमान पर आधारित याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
आठ जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आठ जुलाई को संबधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें पांच मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाएं शामिल हैं। पेपर लीक समेत कई आरोपों की वजह से कई शहरों में छात्र विरोध- प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही समूचा विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है।
सीबीआई कर रही जांच
शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में कहा कि अनियमितताओं, धोखाधड़ी और कदाचार के कुछ कथित मामले सामने आए हैं। सरकार ने सीबीआई को कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच करने को कहा है।
उच्चस्तरीय समिति गठित
शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
नया कानून बनाया
हलफनामें में बताया गया कि सरकार ने परीक्षा में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून 2024 बनाया है। यह कानून 21 जून, 2024 को लागू किया गया।
11 अगस्त को दो पाली में होगी नीट पीजी की परीक्षा
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट-पीजी की परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। एसओपी और प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद नीट- पीजी की नई तारीख का ऐलान किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने नीट- पीजी के लिए आवेदन किया था और 23 जून को परीक्षा में बैठने वाले थे, वे एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से जुडी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
24 लाख से अधिक छात्र यूजी में शामिल हुए थे
05 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी परीक्षा
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