NPS ACCOUNT :: बजट में सरकार ने किया ऐलान , अब बच्चो के नाम से भी खोला जा सकेगा NPS खाता , पढ़े पूरी खबर

 NPS ACCOUNT :: बजट में सरकार ने किया ऐलान , अब बच्चो के नाम से भी खोला जा सकेगा NPS खाता , पढ़े पूरी खबर 



अब बच्चों के नाम से भी एनपीएस खाता खोला जा सकेगा। बजट में एनपीएस- वात्सल्य नामक नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। यह योजना 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए होगी।


माता पिता कर सकेंगे योगदान :

 इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर एनपीएस वात्सल्य खाते को सहज रूप से सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। यह योजना उन अभिभावकों के लिए है, जो निवेश कर अपने बच्चे के भविष्य को आर्थिक रूप से  सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसके लिए किसी खास योजना में निवेश करने का विचार बना रहे हैं।

गौरतलब है कि साल 2004 में एनपीएस को केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। बाद में 2009 में इसे सभी श्रेणी के लोगों के लिए खोल दिया गया।


ऐसे खोल पाएंगे

सबसे पहले eNPS की वेबसाइट पर जाना होगा रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि जानकारी साझा करनी होगी।

एक ओटीपी आएगा, जिसे भरनेके बाद अन्य जानकारी मांगी जाएगी। इससे प्रक्रिया पूरी होगी।

• एनपीएस खाते को "किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से भी खुलवाया जा सकता है।


क्या है एनपीएस 

एनपीएस एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इस योजना के मुताबिक 18

से 60 साल के बीच कोई भी व्यक्ति अपना एनपीएस खाता देश के किसी भी बैंक में खोल सकता है। पेंशन नियामक प्राधिकरण पीएफआरडीए इस योजना का संचालन करता है।


हर साल निवेश जरूरी

इस योजना में दो तरह के खाते खुलते हैं। टियर-1 में 500 रुपये और टियर-2 में 1000 का निवेश करना होता है। एनपीएस एक नियमित निवेश योजना है। इसमें हर साल योगदान करना अनिवार्य है।


निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कटौती की सीमा बढ़ी


बजट में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने एनपीएस में नियोक्ताओं के योगदान के लिए कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया। यह बदलाव नई

कर व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों पर लागू होगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने सरकार से इसकी सिफारिश की थी। उसका कहना था कि एनपीएस में योगदान देने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए समान अवसर होने चाहिए। एनपीएस में मूल वेतन और महंगाई भते पर 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है, जबकि ईपीएफओ के मामले में यह 12 फीसदी और सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह सीमा 14 फीसदी है।


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Now NPS account can be opened in the name of children also. In the budget, it has been announced to start a new scheme called NPS-Vatsalya. This scheme will be for children below 18 years of age.


Parents will be able to contribute:


Parents and guardians will contribute in this pension scheme. When the child becomes an adult, the NPS Vatsalya account can be easily converted into a normal NPS account. This scheme is for those parents who want to keep their child's future financially secure by investing and are thinking of investing in a special scheme for this.


It is worth noting that in the year 2004, NPS was started only for government employees. Later in 2009, it was opened for people of all categories.


How you can open it


First of all, you have to go to the website of eNPS and click on registration. You will have to share information like Aadhar card number, mobile number etc.


An OTP will come, after filling which other information will be asked. This will complete the process.


• NPS account can be opened in any government or non-government bank.


What is NPS


NPS is a tax saving scheme. According to this scheme, any person between 18 to 60 years can open his NPS account in any bank of the country. Pension Regulatory Authority PFRDA operates this scheme.


Investment is necessary every year


Two types of accounts are opened in this scheme. 500 rupees have to be invested in Tier-1 and 1000 in Tier-2. NPS is a regular investment scheme. It is mandatory to contribute every year.


Deduction limit increased for private sector employees


In the budget, a big relief has been given in the National Pension Scheme (NPS) for private sector employees as well. The government has increased the deduction limit for employers' contribution to NPS from 10 percent to 14 percent. This change will be applicable to both public and private sector companies under the new tax system. Pension Fund Regulator PFRDA has recommended this to the government. He said that there should be a level playing field for companies and employers contributing to NPS. In NPS, 10% deduction is made on basic salary and dearness allowance, while in case of EPFO ​​it is 12% and in case of government employees this limit is 14%.

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