UP POLICE सिपाही भर्ती परीक्षा लीक के मुख्य गुनहगार की जमानत अर्जी मंजूर लेकिन नहीं आ पायेगा जेल से बाहर , जाने वजह

UP POLICE सिपाही भर्ती परीक्षा लीक के मुख्य गुनहगार की जमानत अर्जी मंजूर लेकिन नहीं आ पायेगा जेल से बाहर , जाने वजह 




इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मास्टर माइंड राजीव नयन मिश्र की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने दिया है। गौतमबुद्ध नगर में एसटीएफ की ओर से दर्ज मामले में इसका नाम पेपर लीक गिरोह के साथी सह अभियुक्त प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना, गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, अखिलेश और राहुल की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था।

गौरतलब है कि 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई, जिसके बाद शासन ने परीक्षा को रद्द कर दिया।
परीक्षा में नकल कराने के मामले में एसटीएफ ने प्रमोद पाठक नामक
व्यक्ति को एसटीएफ ने 5 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में गैंग के अन्य सदस्य मोनू पंडित, मोहन, गौरव, आशीष, अखिलेश, राहुल को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। एसटीएफ मेरठ की यूनिट ने मास्टर माइंड राजीव नयन को गिरफ्तार किया था। राजीव नयन मिश्रा प्रयागराज के थाना मेजा ग्राम अमोरा का रहने वाला है। इसका नाम लोक सेवा आयोग के आरओ/एआरओ परीक्षा के पेपर लीक के मास्टर माइंड के रूप में भी सामने आया है।
याची की अधिवक्ता स्थाति अग्रवाल ने दलील दी कि याची गौतम
बुद्ध नगर में पुलिस की ओर से दर्ज मामले में नामजद नहीं है। सह अभियुक्तों के बयानों से उसका नाम प्रकाश में आया है। मामले में सह अभियुक्त की जमानत मंजूर हो चुकी है। लिहाजा, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राजीव नयन को जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

जेल से नहीं छूटेगा राजीव 
आरओ-एआरओ मामले में राजीव नयन की जमानत याचिका इलाहाबाद जिला अदालत से खारिज हो चुकी है। इसलिए पुलिस भर्ती मामले में यह भले ही जमानत पा चुका है लेकिन जैल से नहीं छूटेगा।

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